शिक्षा नौकरी घोटाला : अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे समिति के अध्यक्ष - Punjab Kesari
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शिक्षा नौकरी घोटाला : अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे समिति के अध्यक्ष

राज्य सरकार की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया जिसने छह महीने की अवधि के

मेघालय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव 2009 के शिक्षा नौकरी घोटाले पर सीबीआई की रिपोर्ट की जांच के लिए बनी समिति के प्रमुख होंगे क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव पी एस थांगखिव को इसमें आरोपी बनाया गया है। 
अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय करने के लिए समिति को छह महीने के विस्तार अवधि की भी मंजूरी दी है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और न्यायमूर्ति एच एस थांगखिव की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। 
खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया जिसने छह महीने की अवधि के विस्तार के लिए याचिका दायर की थी। 

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