कर्नाटक गृह मंत्री परमेश्वर के खिलाफ ED की कार्रवाई तेज, जानें पूरा मामला - Punjab Kesari
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कर्नाटक गृह मंत्री परमेश्वर के खिलाफ ED की कार्रवाई तेज, जानें पूरा मामला

कर्नाटक गृह मंत्री पर ED की कड़ी नजर

कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच तेज कर दी है। यह मामला कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव से जुड़ी गोल्ड तस्करी का है। ED ने परमेश्वर से संबंधित हॉस्पिटल की तलाशी ली है और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है। रान्या राव को जमानत मिल चुकी है लेकिन अभी तक रिहा नहीं किया गया है।

कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव से संबंधित गोल्ड तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने कार्रवाई की है। जांच एजेंसी की टीमें कर्नाटक के गृहमंत्री परमेश्वर से जुड़े हॉस्पिटल की तलाशी ली है। जांच के दौरान ED को रान्या राव और HM जी परमेश्वर से संबंधित सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज के बीच पैसों के लेन देन की जानकारी है। ED की टीम अस्पताल के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है। फ़िलहाल जी परमेश्वर रान्या राव गोल्ड तस्करी मामले में ED की जांच के घेरे में हैं।

इन्हें मिल चुकी है जमानत

हाल ही में सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी रान्या राव और सह आरोपी तरुण कोंडारू राजू को विशेष न्यायालय (आर्थिक अपराध) से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ सी. गौदर ने अपने आदेश में दोनों को जमानत देते हुए दो शर्तें भी लगाई हैं। इसके अनुसार दोनों देश छोड़कर नहीं जा सकते और दोबारा ऐसा अपराध नहीं कर सकते। कहा गया है कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।

अभी तक रिहा नहीं किया गया

हालांकि जमानत मिलने के बाद भी रान्या राव को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। ऐसे में जब तक उन्हें इस मामले में जमानत नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। डीआरआई के अधिकारी अभी तक उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं कर पाए हैं, यही जमानत का कारण है।

इस शर्त पर मिलेगी जमानत

रान्या राव की ओर से अधिवक्ता बीएस गिरीश ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं। जज ने अपने आदेश में कहा है, ”दोनों को दो जमानतदार और 2 लाख रुपये का बॉन्ड जमा करना होगा।” रान्या राव ने अप्रैल में जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले एक के बाद एक तीन निचली अदालतों ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनके वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

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