ईडी ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात में कुर्क की 34 करोड़ रुपये की संपत्तियां - Punjab Kesari
Girl in a jacket

ईडी ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात में कुर्क की 34 करोड़ रुपये की संपत्तियां

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपये की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की है। ईडी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। ईडी ने बयान में कहा कि बायोटोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक राजेश एम. कपाड़िया तथा अन्य के खिलाफ जांच की जा रही है। इनके खिलाफ गुजरात पुलिस और सीबीआई की भी जांच जारी है। 
उसने कहा कि जांच में आरोपियों के द्वारा 2007 से 2009 के दौरान फर्जी बिलों और रसीदों के जरिये करीब 250 करोड़ रुपये का हेर-फेर करने का पता चला है। ईडी ने कहा, ‘‘केजीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक आरिफ इस्माइलभाई मेमन ने राजेश कपाड़िया एवं अन्य के साथ सांठगांठ कर लेन-देन की हेराफेरी में बड़ी भूमिका निभायी।’’ 
उसने कहा कि मेमन ने फर्जीवाड़े के तरीकों के जरिये करीब 62 करोड़ रुपये केजीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज के खातों में जमा किया। ईडी ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत केजीएन एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सैलानी एग्रोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की गुजरात के खेड़ा जिले के हरियाला गांव में स्थित जमीन, संयंत्र व मशीनें तथा अहमदाबाद के पाल्दी में स्थित मेमन की आवासीय संपत्ति को कुर्क किया। कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य 34.47 करोड़ रुपये है। ईडी इस मामले में पहले भी 149 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुका है। 

सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर PM मोदी ने लोगों से किया अनुरोध, बोले- सशस्त्र बल के कल्याण के लिए योगदान दें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।