Defamation Case : मुंबई कोर्ट का आदेश- संजय राउत को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए किया जाए पेश - Punjab Kesari
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Defamation Case : मुंबई कोर्ट का आदेश- संजय राउत को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए किया जाए पेश

संजय राउत को मुंबई की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश होने को कहा है। राउत के

संजय राउत को मुंबई की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश होने को कहा है। राउत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने मानहानि का मामला दर्ज कराया है। अब मुंबई में एक अदालत ने आर्थर जेल प्राधिकारियों को वीरवार को यह निर्देश दिया। 
भाजपा नेता की पत्नी ने दर्ज किया केस 
मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि इस मामले की सुनवाई कर रही शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जेल प्राधिकारियों से कहा कि राउत को वीरवार को दोपहर 12 बजे अदालत के समक्ष पेश किया जाए। मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की है। राउत ने उन पर ‘‘100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले’’ में शामिल रहने का आरोप लगाया है।
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मेधा सोमैया ने की कार्रवाई की मांग 
मेधा ने अपनी शिकायत में कहा कि राउत द्वारा उन पर एवं उनके पति पर लगाये गए आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं। भाजपा के पूर्व सांसद सोमैया की पत्नी ने कहा कि वह 15 और 16 अप्रैल की खबरें देखकर चकित रह गयीं कि राउत ने उन पर और उनके पति पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव को लेकर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने अदालत से राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत मानहानि के आरोप में कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है।

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