हिरासत में मौत : उच्च न्यायालय ने आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया - Punjab Kesari
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हिरासत में मौत : उच्च न्यायालय ने आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया

वडाला रेलवे पुलिस से संबद्ध आठ आरोपियों के खिलाफ पहले आईपीसी की धारा 338 (गंभीर चोट पहुंचना या

बंबई उच्च न्यायालय ने 2014 में 25 वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में मौत के मामले में बृहस्पतिवार को एक सत्र अदालत को रेलवे पुलिस के आठ अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बी पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एस एस जाधव की खंडपीठ ने निचली अदालत को आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करने) और 295ए (धार्मिक भावनाएं आहत करने) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है। 
पीठ ने कहा, ‘‘पहली नजर में यह हिरासत में हुई मौत का मामला लगता है।’’ वडाला रेलवे पुलिस से संबद्ध आठ आरोपियों के खिलाफ पहले आईपीसी की धारा 338 (गंभीर चोट पहुंचना या किसी व्यक्ति की जिंदगी को खतरे में डालना) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना) के तहत मामला दर्ज था। 
पीठ मृतक एंजलो वल्डारिस के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप दर्ज करने का अनुरोध किया था। वल्डारिस मामूली चोरी के आरोप में रेलवे पुलिस की हिरासत में था और अप्रैल 2014 में रेल की पटरियों पर मृत मिला था। अभियोजन एजेंसी सीबीआई ने पहले दलील दी थी कि ऐसे कोई सबूत नहीं हैं जिनके आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया जा सके। 

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