अदालत ने एक्टिविस्ट के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से किया इनकार - Punjab Kesari
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अदालत ने एक्टिविस्ट के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से किया इनकार

अदालत ने कहा कि वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर संविधान ऐसे बयानों की इजाजत नहीं

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिल समर्थक कार्यकर्ता तिरूमुरूगन गांधी की याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कथितनफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए अपने खिलाफ दर्ज आठ प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी । अदालत ने कहा कि वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर संविधान ऐसे बयानों की इजाजत नहीं देता है । 
न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए भाषणों से निश्चित तौर पर विभिन्न समूहों और समुदायों के बीच दुश्मनी, घृणा की भावना को बढ़ावा मिलेगा। न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस के लिए जरूरी है कि वह मामले की तह तक जाए और पता लगाए कि ‘‘इसका दायरा कहां तक है’’ और क्या याचिकाकर्ता सिर्फ मुखौटा भर है। ‘मई 17 आर्गेनाइजेशन’ के संस्थापक तिरूमुरूगन गांधी केंद्र और तमिलनाडु सरकार के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए कई मामले का सामना कर रहे हैं। 

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