रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ईडी मामले में अदालत ने जारी किया जमानती वारंट - Punjab Kesari
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रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ईडी मामले में अदालत ने जारी किया जमानती वारंट

दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक शिकायत के संबंध में तृणमूल कांग्रेस सांसद

 नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक शिकायत के संबंध में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ शनिवार को जमानती वारंट जारी किया। ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जांच में शामिल होने से इनकार करने के आरोप में शिकायत दर्ज की है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने ईडी की याचिका पर आदेश जारी किया। इससे पहले एजेंसी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ कई समन जारी होने के बावजूद वह अदालत या जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो रही हैं। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।
ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने राज्य के कुनुस्तोरिया और काजोरा इलाकों में तथा आसनसोल के आसपास ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस गैरकानूनी कारोबार से मिलने वाली निधि के लाभार्थी हैं। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।

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