कोरोना संकट : उत्तराखंड HC ने प्रदेश के 3 शहरों को लेकर दिया बड़ा आदेश, कहा- लोगो की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी - Punjab Kesari
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कोरोना संकट : उत्तराखंड HC ने प्रदेश के 3 शहरों को लेकर दिया बड़ा आदेश, कहा- लोगो की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को कई निर्देश

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को कई निर्देश देते हुए उसे अपने आदेश के अनुपालन पर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट सात मई तक दाखिल करने को कहा है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान तथा न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को एक दर्जन से अधिक बिंदुओं पर आदेश पारित किए और कहा कि स्वास्थ्य महानिदेशक लोगों को जारी स्वास्थ्य कार्डों पर जांच की सुविधा वाले सरकारी और निजी दोनों प्रकार के अस्पतालों में पूरा लाभ दिलवाएं।
हाई कोर्ट ने घरों से जांच के नमूने लेने पर जोर देते हुए हल्द्वानी, देहरादून और नैनीताल में जांचों की संख्या बढाने तथा उसे 30,000 से 50000 प्रतिदिन करने के निर्देश दिए। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड मरीजों की देखभाल में लगे स्टाफ को समीप में ही कहीं रहने की सुविधा प्रदान करने को कहा ताकि उनके परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित रह सकें।
इसके अलावा, न्यायालय ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तथा हर जिले के नोडल अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में जनता को हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने तथा उन्हें सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए। कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में आ रही समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार से अतिरिक्त शवदाह गृह बनाने और वहां जलाने की पर्याप्त लकडी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
न्यायालय ने कहा कि प्रदेश में 2500 से अधिक पंजीकृत दंत चिकित्सक हैं और आम आदमी की मदद के लिए उन्हें भी कोविड ड्यूटी पर लगाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि अपने लोगों की जान बचाना राज्य सरकार का संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य है।
उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव को इन बिंदुओं पर उसके द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन पर कृत कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सात मई से पहले दाखिल करने के निर्देश भी दिए। अदालत ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर भी चिंता जाहिर की और सुझाव दिया कि राज्य सरकार इसके लिए उचित इंतजाम करे और जरूरी प्रतिबंध लगाए ।

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