चेन्नई : एआईएसएमके नेता आर. सरत कुमार और उनकी पत्नी के खिलाफ जमानती वारंट जारी - Punjab Kesari
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चेन्नई : एआईएसएमके नेता आर. सरत कुमार और उनकी पत्नी के खिलाफ जमानती वारंट जारी

न्यायाधीश ने उनके आवेदन खारिज करते हुए इस संबंध में जमानती वारंट जारी किये। उन्होंने मामले में अगली

चेन्नई : चेन्नई की एक त्वरित अदालत ने एक कंपनी से संबंधी चेक के बाउंस होने के मामले में अभिनेता से नेता बने आर. सरत कुमार और उनकी पत्नी एवं अभिनेत्री राधिका सरतकुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किये हैं। इस कंपनी में दोनों साझेदार हैं। 
अदालत ने दंपति और लिस्टिन स्टीफेन की निजी पेशी से छूट की आवेदन अस्वीकार करते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया। लिस्टीन स्टीफन भी मैजिक फ्रेम्स कंपनी में साझेदार हैं। यह आवेदन शुक्रवार को जब सुनवाई के लिये अदालत के समक्ष आया तो वे उपस्थित नहीं थे। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 317 के तहत उन्हें निजी पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए अदालत में आवदेन दायर किया था। 
न्यायाधीश ने उनके आवेदन खारिज करते हुए इस संबंध में जमानती वारंट जारी किये। उन्होंने मामले में अगली सुनवाई के लिये 12 जुलाई की तारीख तय की। रेडिएंस मीडिया पी लिमिटेड की ओर से पेश हुए वकील अबुदु कुमार ने कहा कि मैजिक फ्रेम्स कंपनी, जिसमें ये तीनों साझेदार हैं, ने फिल्म फाइनेंस कंपनी रेडिएंस मीडिया से डेड़ करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। उन्होंने दो चेक जारी किये थे। 
ऑल इंडिया समातुवा मक्कल काची (एआईएसएमके) के संस्थापक सरत कुमार ने इसके बाद रेडिएंस मीडिया से 50 लाख रुपये का कर्ज लिया और 10-10 लाख रुपये के पांच चेक जारी किये। अबुदु कुमार ने बताया कि जब इन चेक को भुनाया गया तो वे वापस लौट आयीं। इसलिए रेडिएंस मीडिया ने चेक बाउंस के सात मामले दर्ज कराये हैं। 

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