दहेज और लड़की के जन्म के कारण पत्नी को तीन तलाक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज - Punjab Kesari
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दहेज और लड़की के जन्म के कारण पत्नी को तीन तलाक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

महिला ने शिकायत में कहा कि उसका निकाह 2011 में हुआ था लेकिन कुछ महीने बाद ही पति

तेलंगाना में एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है जिसने लड़की को जन्म देने के कारण अपनी पत्नी को कथित रूप से प्रताड़ित किया और तीन तलाक दे दिया। महिला ने 16 नवंबर को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया है कि उसके पति ने 14 नवंबर को उसे तीन तलाक दिया।
पुलिस ने बताया कि महिला की सास समेत कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ भी दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। महिला ने शिकायत में कहा कि उसका निकाह 2011 में हुआ था लेकिन कुछ महीने बाद ही पति और सास ससुर उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। 

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महिला ने जब लड़की को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उसे शारीरिक प्रताड़ना देना शुरू कर दी। शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 498 ए (घरेलू हिंसा), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 506 (आपराधिक धमकी) , दहेज निषेध कानून की विभिन्न धाराओं और मुस्लिम महिला (तलाक पर सुरक्षा का अधिकार) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
संसद ने एक अगस्त को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 पारित किया था जिससे तीन तलाक अब अपराध की श्रेणी में आता है । 

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