कलकत्ता HC ने बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से किया इनकार - Punjab Kesari
Girl in a jacket

कलकत्ता HC ने बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से किया इनकार

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार करते

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार करते हुए कहा कि 2023 के स्थानीय निकाय चुनावों में सीट आरक्षण मानदंड को लेकर याचिकाकर्ता शुभेंदु अधिकारी की दलील में दम है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि इस चरण में किसी भी तरह का दखल राज्य में पंचायत चुनाव को टाल सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर की है।
कोर्ट के समक्ष अधिकारियों ने क्या रखी दलीले
हालांकि अदालत ने माना कि विभिन्न श्रेणियों में सीटों के आरक्षण के लिए विभिन्न मानदंडों के उपयोग पर अधिकारी के दावे में दम है लेकिन पीठ ने पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अधिकारी की दलील थी कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सीटों को आरक्षित करने के वास्ते एक ही मानदंड लागू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा था कि निर्वाचन आयोग की अधिसूचना और दिशानिर्देशों के अनुसार पिछड़े वर्ग की आबादी को निर्धारित करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है जबकि 2011 की जनगणना के आधार पर एससी/एसटी आबादी की गणना की जा रही है।
1680000567 435
कोर्ट ने यहां निर्णय चुनाव निर्वाचन पर छोड़ा
अदालत ने यह राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ा है कि वे सीटों के आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर फैसला करे। राज्य में पंचायत चुनाव इस साल के मध्य में होने की संभावना है।
1680000616 y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − nine =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।