बांबे उच्च न्यायालय का फैसला ‘भगवान का हस्ताक्षर’ : जिग्नेश शाह - Punjab Kesari
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बांबे उच्च न्यायालय का फैसला ‘भगवान का हस्ताक्षर’ : जिग्नेश शाह

फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिज इंडिया लिमिटेड (अब 63 मून्स टेक्नोलॉजिज) के खिलाफ वित्तीय अनिमितता के कोई सबूत नहीं मिले हैं।

बांबे उच्च न्यायालय द्वारा 63 मून्स टेक्नोलॉजिज के बैंक खातों और 8,500 करोड़ रुपए की सम्पत्तियों को अटैच करने की पुलिस की कार्रवाई को रद्द किये जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को इसके मालिक जिग्नेश शाह ने अदालत के फैसले को ‘भगवान का हस्ताक्षर’ बताया। 
पुलिस ने महाराष्ट्र निवेशक हित संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत सभी सम्पत्तियों को अटैच किया था, जिसे अदालत ने अब रद्द कर दिया है। 
श्री शाह ने कहा, ‘‘मुझे शुरू से ही न्यायपालिका पर विश्वास था और यह फैसला ‘भगवान का हस्ताक्षर’ है। मौजूदा समय में सत्य की जीत हो रही है और सभी तरह से झूठ पराजित हो रहे हैं।’’ उन्होंने अदालत के फैसले को सत्य की जीत बताते हुए कहा कि वह सभी एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। 
उल्लेखनीय है कि अदालत ने गुरुवार को यह कहते हुए पुलिस की कार्रवाई को रद्द कर दिया था कि नेशनल स्पोट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईए), फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिज इंडिया लिमिटेड (अब 63 मून्स टेक्नोलॉजिज) के खिलाफ वित्तीय अनिमितता के कोई सबूत नहीं मिले हैं।
 
श्री शाह ने कहा, ‘‘मैं सभी शुभचिंतकों, अंशधारकों तथा साझेदारों का मुश्किल की इस घड़ में साथ खड़ रहने के लिए शुक्रिया करता हूं। हिरोशिमा तथा नागासाकी में हुए बमबारी के बाद जिस तरह से जापान आगे बढ़ उसी तरह से हम आगे बढने के प्रतिबद्ध हैं।

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