बंबई हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया - Punjab Kesari
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बंबई हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

बंबई उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर रोक लगाने के लिए

बंबई उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर रोक लगाने के लिए कुछ वकीलों की ओर से दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार दिया है। ठाकरे बृहस्पतिवार शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि शिवसेना और भाजपा को अपने चुनाव पूर्व गठबंधन पर कायम रहना चाहिए और सरकार का गठन करना चाहिए। 
बहरहाल, उच्च न्यायालय की दो अलग-अलग पीठों ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने पूछा कि ठाकरे के शपथ ग्रहण में ‘असंवैधानिक और अमान्य’ क्या है? याचिकाकर्ता के वकील मैथ्यू नेंदुम्पारा ने कहा कि मतदाताओं के साथ विश्वासघात हुआ है। वे चाहते थे कि शिवसेना और भाजपा सरकार बनाए। 
इस पर मुख्य न्यायाधीश नंदराजोग ने कहा, ‘‘क्या तलाक की अवधारणा विवाह के कानून के लिए नई नहीं है।’’ इससे पहले, न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आर आई चाग्ला की खंडपीठ ने भी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा था कि पीठ के पास वक्त नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस साथ आएं है और उन्होंने ‘महा विकास आघाडी’ नाम का गठबंधन बनाया है। 
भाजपा और शिवसेना ने पिछले महीने हुआ विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था और गठबंधन को बहुमत मिला था। भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थीं। भाजपा के मुख्यमंत्री पद साझा नहीं करने को लेकर शिवसेना ने अपना 30 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। विधानसभा चुनाव में राकांपा को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं। 

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