बंबई HC ने पीटर मुखर्जी को नहीं दी जमानत, इलाज कराने को दी मंजूरी - Punjab Kesari
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बंबई HC ने पीटर मुखर्जी को नहीं दी जमानत, इलाज कराने को दी मंजूरी

कोर्ट ने कहा, ‘‘जैसा कि अस्पताल ने कहा है आवेदक को 26 सेशन के लिए पुलिस सुरक्षा में

बंबई हाई कोर्ट ने सौतेली बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को जमानत देने से बुधवार को इंकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने जेल अधिकारियों से कहा है कि वे मुखर्जी को सर्जरी के बाद का इलाज कराने दें। न्यायमूर्ति रियाज चागला की अवकाश पीठ ने कहा कि वह मुखर्जी को रिहा करने का आदेश देने की इच्छुक नहीं है।

मुखर्जी की एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में ओपन बाइपास सर्जरी हुई है। न्यायमूर्ति चागला ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हालांकि, मैं आवेदक (मुखर्जी) को कुछ राहत देने का इच्छुक हूं। आवेदक को सर्जरी के बाद के इलाज और फिजियोथेरेपी के लिए एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट जाने की अनुमति देना उचित होगा।’’

कोर्ट ने कहा, ‘‘जैसा कि अस्पताल ने कहा है आवेदक को 26 सेशन के लिए पुलिस सुरक्षा में एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट ले जाया जाएगा।’’ मुखर्जी ने मेडिकल आधार पर कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी।

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