झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लिए कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 23 अगस्त को रांची के कांके पुलिस स्टेशन में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सोनू तिर्की द्वारा दायर एक शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मरांडी ने 16 अगस्त को एक फेसबुक पेज पर प्रकाशित एक भाषण में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया था।
जानिए किन धाराओं में मामला किया गया दर्ज
टिर्की ने आरोप लगाया कि मरांडी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए सोरेन के परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया और इससे सोरेन के साथ-साथ ‘आदिवासियों’ की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पुलिस ने कहा कि एफआईआर आईपीसी की धारा 500 मानहानि, 505 सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान और 504 (2) जानबूझकर अपमान के तहत दर्ज की गई थी।
बाबूलाल मरांडी ने भाषण के दौरान क्या दिया था बयान
मरांडी ने यात्रा के दौरान दिए अपने भाषणों में, जो उन्होंने 17 अगस्त को सीएम के निर्वाचन क्षेत्र बरहेट से शुरू की थी, उन्होंने राज्य में पिता-पुत्र की जोड़ी और झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि यह लूट और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं बढ़ावा देती है।। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को अपनी झारखंड इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया था।