असम पर्यावरण और वन विभाग ने इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम क्षमता वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। पिछले महीने, असम सरकार ने घोषणा की थी कि वह इस साल 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम मात्रा वाली पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी।
प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग या निर्माण, आयात, प्रतिबंध
असम पर्यावरण और वन विभाग ने 23 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग या निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1000 मिलीलीटर मात्रा तक की पैकेज्ड पेयजल बोतलों का उपयोग और उनकी प्रदूषण क्षमता बड़ी मात्रा वाली पैकेज्ड पेयजल बोतलों की तुलना में अधिक है।
असम सरकार ने अधिसूचना जारी की
इसलिए, अब, पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, उक्त अधिनियम की धारा 23 के तहत राज्य को सौंपी गई शक्तियों के अनुसार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत की अधिसूचना संख्या एस.0.152(ई) दिनांक 10 फरवरी, 1988 के अनुसार, असम सरकार ने 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग या निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।