Antilia Bomb Case: एंटीलिया मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत - Punjab Kesari
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Antilia Bomb Case: एंटीलिया मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एंटीलिया बम कांड मामले और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के सिलसिले में

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एंटीलिया बम कांड मामले और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी। जस्टिस एएस बोपन्ना और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जमानत से इनकार करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शर्मा की अपील को स्वीकार कर लिया। पीठ ने कहा, ‘हम अपील स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ता को जमानत देते हैं। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने शर्मा को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास मिला था विस्फोटक 
शर्मा को मामले में जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में थे। शर्मा ने विशेष एनआईए अदालत के फरवरी 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए पिछले साल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी मिली थी।
जानिए क्या लगे है आरोप
व्यवसायी हिरन, जिनके पास एसयूवी थी, पिछले साल 5 मार्च को पड़ोसी ठाणे में एक खाड़ी में मृत पाए गए थे। शर्मा, जो पुलिस अधिकारियों दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे के साथ मुंबई पुलिस के मुठभेड़ दस्ते के सदस्य थे, जिन्होंने कई मुठभेड़ों में 300 से अधिक अपराधियों को मार गिराया था, उन पर मनसुख हिरन को खत्म करने में अपने पूर्व सहयोगी वेज़ की मदद करने का आरोप लगाया गया है।

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