गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने से जुड़ मामले के एक आरोपी याकूब पातलिया को आज यहां एक विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी। पातलिया को पिछले साल जनवरी में गोधरा से ही पकड़ गया था जहां 27 फरवरी 2002 को उक्त ट्रेन के कोच एस 6 में आग लगाये जाने से 59 लोगों की मौत हो गयी थी।
इसके एक दिन बाद से ही गुजरात भर में दंगे हुए थे। मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) ने की। एसआईटी अदालत के जज एस एच वोरा ने पातलिया को इस मामले में हत्या और साजिश का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।
इससे पहले उसके दो भाई को भी इस मामले में सजा हो चुकी है जिनमें से एक की जेल में ही मौत हो चुकी है। इस प्रकरण में विशेष अदालत ने मार्च 2011 में 31 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 11 को फांसी तथा 20 को उम्रकैद की सजा सुनायी थी लेकिन अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने फांसी की सजाओं को उम्रकैद में बदल दिया था।