अंकिता मर्डर केस : FIR में किया गया सुधार, जोड़ी गई POCSO एक्ट की धारा - Punjab Kesari
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अंकिता मर्डर केस : FIR में किया गया सुधार, जोड़ी गई POCSO एक्ट की धारा

झारखंड के दुमका में अंकिता मर्डर केस को लेकर दर्ज हुई एफआईआर में सुधार किया गया है। इस

झारखंड के दुमका में अंकिता मर्डर केस को लेकर दर्ज हुई एफआईआर में सुधार किया गया है। इस एफआईआर में अंकिता की उम्र 19 साल लिखी गई थी। विवाद के बाद एफआईआर में उसकी वास्तविक उम्र 15 साल 9 माह कर दी गई है। उम्र सही किए जाने के बाद अब आरोपी शाहरुख पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। 
दुमका जनसंपर्क कार्यालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी कि झारखंड बाल कल्याण समिति ने एसपी को मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं जोड़ने की सिफारिश की है। समिति ने पाया कि मृतक की उम्र 15 वर्ष थी, न कि 19, जैसा कि पुलिस ने अपने दर्ज बयान में उल्लेख किया है।

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दरअसल अंकिता पीड़िता की उम्र 19 साल दर्ज की गई थी। जिसे लेकर काफी विवाद हो रहा था। इसके बाद मंगलवार को दुमका नगर थाना की पुलिस ने अंकिता की उम्र में सुधार कर इस विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की। पुलिस के अधिकृत सूत्रों के मुताबिक, अंकिता के सर्टिफिकेट में उसकी जन्मतिथि 26 नवंबर 2006 है। इसी आधार पर अब उसके उम्र में सुधार किया गया है। 
गौरतलब है कि जब अंकिता जिंदा थी तब उसके बयान के आधार पर हत्या के प्रयास का धारा 307 लगाई गई थी। लेकिन उसकी मौत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत इसे हत्या के केस में तब्दील किया गया। अब इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 34 और 120 बी के साथ पॉक्सो एक्ट की दारा 12 के तहत केस चलेगा। 

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