देशभर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। संक्रमण की रोकथाम के लिए देशभर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने कई चीजों में छूट दी है। इसी बीच, महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिये मंगलवार को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, गृह विभाग द्वारा जारी आदेश तभी प्रभावी होगा जब इस संदर्भ में दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
जिन लोगों को पीने की अनुमति है, वहीं होम डिलीवरी के लिये ऑर्डर कर सकते हैं। शराब की दुकानों पर फोन से ऑर्डर दिया जा सकेगा। शराब की दुकानों को पांच मई से खोलने की इजाजत दी गई थी। अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद शराब की दुकानों पर भीड़ कम करना और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना है। अधिकारी ने बताया, “आदेश आज जारी किया गया, लेकिन यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक विस्तृत दिशा-निर्देश तय नहीं कर लिये जाते। सरकार अगले दो दिनों में दिशा-निर्देश जारी करेगी।”
उन्होंने कहा, “भुगतान के तरीके का फैसला क्रेता और विक्रेता करेंगे। एक व्यक्ति अधिकतम 12 बोतल भारत में निर्मित विदेशी शराब का ऑर्डर दे सकता है।” अधिकारी ने कहा कि घर पर विभिन्न तरह की शराब रखने के नियमों के बारे में जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ऑर्डर देने से पहले खरीदार वहां से इन्हें देख सकता है।