Uttarakhand: उत्तराखंड की पैरवी करने वाले सभी वकीलों को हाईकोर्ट में रातों-रात धामी सरकार ने हटा दिया। बता दें अब नए वकीलों की बहाली की जाएगी।19 अगस्त को अपर सचिव न्याय सुधीर कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में अपर महाधिवक्ता, उपमहाधिवक्ता और अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, स्थाई अधिवक्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता और ब्रीफ होल्डर की छुट्टी कर दी गई। इस मामले में सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट में संवेदनशील मुद्दों पर कानूनविदों की टीम राज्य सरकार की पैरवी ठीक से नहीं कर पाई थी।
फटकार के बाद राज्य सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा-हाईकोर्ट
आपको बता दें हाईकोर्ट में फटकार के बाद राज्य सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा। बता दें कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मसलों पर कानूनविदों की टीम मजबूत तर्कों से राज्य सरकार का पक्ष हाईकोर्ट में नहीं रख पाई थी। राज्य सरकार की काफी किरकिरी होने के बाद सरकार ने अधिवक्ताओं को पद से हटाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर शासन ने उच्च न्यायालय नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विधि अधिकारियों की सेवा को समाप्त कर दिया है।
पैरवी और बहस करने के लिए नई टीम की नियुक्ति की जाएगी
इसके साथ ही सीएम ने न्याय सचिव को निर्देश दिया है कि अधिवक्ताओं की नई नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाए। सरकार अदालत में कानून अधिकारियों को राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करने और बहस करने के लिए नियुक्त करती है। पत्र में कहा गया कि शासन की तरफ से काफी विचार विमर्श के बाद न्यायिक अधिकारियों को राज्य सरकार का हाईकोर्ट में प्रतिनिधित्व करने की सेवा समाप्त की जाती है। साथ ही अब पैरवी और बहस करने के लिए नई टीम की नियुक्ति की जाएगी।