जालना : महाराष्ट्र के जालना में एक गन्ना किसान को पत्नी की हत्या करने के जुर्म में शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता भरत खांडेकर ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस डी टेकाले ने अंबाड़ तहसील के जामखेड निवासी लाहू गायकवाड़ को पत्नी मंडाबाई की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी।
उन्होंने कहा कि इस दंपति का सात साल का बेटा इस वारदात का मुख्य गवाह था। खांडेकर ने कहा, ‘‘गायकवाड़ ने 50,000 रूपये का कर्जा ले रखा था और वह चाहता था कि इसे चुकाने के लिए उसकी पत्नी मायके से पैसा लेकर आये।
गायकवाड़ और उसके पिता शिवा के दबाव से आजिज आकर मंडाबाई अपने मायके चली गयी। गायकवाड़ पिछले साल 21 मार्च को वहां पहुंचा और उसने कुल्हाड़ी से वार कर उसे मार डाला।’’ उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान उनके नाबालिग बेटे समेत 12 गवाहों को पेश किया गया।