हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर रोक के बाद, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत - Punjab Kesari
Girl in a jacket

हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर रोक के बाद, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण को हटाने को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट

उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण को हटाने को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट  ने रोक लगा दी है। इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी के नेता अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का स्वागत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा, कि यह न्याय और इंसानियत की जीत हुई है। 
प्रतापगढ़ी ने कहा, उत्तराखंड भाजपा सरकार का रुख बहुत खराब रहा
उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अब तक उत्तराखंड की भाजपा सरकार का रुख बहुत खराब रहा है, लेकिन अगर वह ‘सबका अपना पक्का मकान होने’ संबंधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वादे का सम्मान करेगी तो उच्चतम न्यायालय में लोगों के साथ खड़ी होगी। प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया, यह न्याय की जीत है, इंसानियत की जीत है। हल्द्वानी के लोगों के सर से छत नहीं छीनी जायेगी, बच्चों के स्कूल नहीं टूटेंगे, अस्पताल नहीं टूटेगा, मंदिर मस्जिद धर्मशाला नहीं टूटेगी। शुक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय।बाद में उन्होंने कहा, इस पूरे मामले में राज्य की भाजपा सरकार का रुख बहुत खराब रहा है। हैरत इस बात की है कि कोई राज्य सरकार अपने लोगों के खिलाफ कैसे हो सकती है। वहां सिर्फ चार हजार से अधिक मकान ही नहीं हैं, बल्कि सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल, सामुदायिक भवन हैं, ब्रिटिशकालीन एक मंदिर है, मस्जिद है, धर्मशाला है
उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब मांगा
उन्होंने सवाल किया, आप बिना किसी योजना के सबकुछ कैसे उजाड़ सकते हैं? कांग्रेस सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री ने 2022 तक सबका अपना पक्का मकान होने का वादा किया था। अगर उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री के वादे का सम्मान करेगी तो लोगों के साथ खड़ी होगी, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं है।उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी में उस 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। रेलवे का कहना है कि उसकी इस 29 एकड़ से अधिक भूमि पर अतिक्रमण है।उच्चतम न्यायालय ने साथ ही रेलवे तथा उत्तराखंड सरकार से हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब मांगा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।