6 महीने की सजा काटकर आज रिहा हुए जस्टिस कर्णन - Punjab Kesari
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6 महीने की सजा काटकर आज रिहा हुए जस्टिस कर्णन

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कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कर्णन को 6 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया है। कर्णन छह माह से कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में थे और सजा पूरी होने के बाद वह बुधवार को रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को कर्णन को अदालत, न्यायिक प्रक्रिया और पूरी न्याय व्यवस्था की अवमानना का दोषी मानते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। लेकिन जस्टिस कर्णन को 20 जून को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सजा सुनाने के बाद से ही कर्णन फरार चल रहे थे।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मई में जस्टिस कर्णन को गिरफ्तार करने के लिए डीजीपी को एक कमेटी बनाने के आदेश दिए थे। और इस आदेश के बाद सीएस कर्णन को 20 जून को तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि कर्णन 12 जून को सेवानिवृत्त हुए थे।

जस्टिस कर्णन ने मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की बेंच ने इस सिलसिले में जस्टिस कर्णन की लिखी चिट्ठियों का स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा शुरू किया था।

इस मामले में जस्टिस कर्णन 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। और ऐसा करने वाले वह किसी भी हाई कोर्ट के पहले जज थे। वहीं, जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी से ये सात जज मुझे कोई भी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य नहीं करने दे रहे हैं। इन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है और मेरा सामान्य जीवन खराब कर दिया है। इसलिए, मैं सभी सात न्यायाधीशों से मुआवजे के रूप में 14 करोड़ रुपये लूंगा।

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