नाबालिग से बलात्कार करने के अपराध में 4 व्यक्तियों को 30 साल की कैद - Punjab Kesari
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नाबालिग से बलात्कार करने के अपराध में 4 व्यक्तियों को 30 साल की कैद

तोरवा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं और बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक अदालत ने 14 साल की एक लड़की से बलात्कार करने के अपराध में चार व्यक्तियों को 30 साल की कैद की सजा सुनायी है। पीड़िता की वकील प्रियंका शुक्ला ने बताया कि तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तमांक ने शुक्रवार को चरण सिंह (30), ईश्वर ध्रुव (31), नागेश्वर रजक (26) और मनोज वाडेकर (35) को दोषी ठहराया। 
उन्होंने बताया कि अदालत ने चारों को 30 साल की कैद की सजा सुनायी तथा सिंह पर 21000 रूपये तथा अन्य तीनों पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। 
शुक्ला के अनुसार तोरवा की रहने वाली इस लड़की ने 20 फरवरी, 2017 को इन चारों के खिलाफ 2015 से ही उसके साथ बार बार बलात्कार करने की शिकायत दर्ज करायी थी। 
उन्होंने कहा कि आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया और उसे सार्वजनिक करने की धमकी उसका यौन शोषण किया। आरोपी इलाके में शराब की अवैध बिक्री में शामिल थे। वे सभी देवरीखुर्द के निवासी हैं। तोरवा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं और बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 

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