नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद - Punjab Kesari
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नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद

सरकारी वकील के मुताबिक उसने 27 जून, 2016 को गोलनथरा थाना क्षेत्र में स्थित अपने गांव की 12

ओडिशा : ब्रह्मपुर की एक अदालत ने सोमवार को 30 वर्षीय एक व्यक्ति को तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जगदीश प्रसाद मोहंती ने दोषी नरसिंह दास पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
 सरकारी वकील नारायण पांडा ने बताया कि जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में, दोषी को छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। सरकारी वकील के मुताबिक उसने 27 जून, 2016 को गोलनथरा थाना क्षेत्र में स्थित अपने गांव की 12 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और 17 गवाहों के बयान के आधार पर नरसिंह दास को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। 

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