हिजाब नहीं है इस्लाम का अभिन्न हिस्सा, कर्नाटक HC का बड़ा फैसला- छात्रों के लिए यूनिफार्म पहनना अनिवार्य - Punjab Kesari
Girl in a jacket

हिजाब नहीं है इस्लाम का अभिन्न हिस्सा, कर्नाटक HC का बड़ा फैसला- छात्रों के लिए यूनिफार्म पहनना अनिवार्य

कर्नाटक हाई कोर्ट में सोमवार को यानी आज देशभर में जारी हिजाब विवाद पर दायर की गयी याचिका

कर्नाटक हाई कोर्ट में सोमवार को यानी आज देशभर में जारी हिजाब विवाद पर दायर की गयी याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस विवाद की जांच के लिए गठित विशेष पीठ का कहना है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, उन्होंने कहा कि सभी छात्रों को शिक्षण संसथान से जुड़ी यूनिफार्म का पालन करना होगा। बता दें कि एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और धारा 144 लागू है।  
दक्षिण कन्नड़, कलबुर्गी और शिवमोग्गा जिलों में सोमवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई। अधिकांश जिलों ने शिक्षण संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने सोमवार से सात दिनों के लिए पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन, समारोहों और सभाओं को प्रतिबंधित करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है। बताते चलें कि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब याचिकर्ता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। 
जानें कहां से हुई हिजाब विवाद की शुरुआत 
उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की छह छात्राओं के विरोध के रूप में शुरू हुआ हिजाब विवाद एक बड़े संकट में बदल गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जयुननेसा मोहियुद्दीन खाजी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की रोजाना सुनवाई की है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध मौलिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि स्कूल विकास समिति (एसडीसी) या कॉलेज विकास समिति (सीडीएमसी) के लिए कोई कानूनी स्थिति नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने हिजाब को बताया इस्लाम का अभिन्न अंग 
याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में यह तर्क दिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न अंग है। हालांकि, सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता और अन्य वकीलों ने तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार हिजाब पहनने का सम्मान करती है और इसे एसडीएमसी और एसडीसी के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
अदालत के संज्ञान में यह भी लाया गया कि कई इस्लामी और यूरोपीय देशों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले से देश में एक मिसाल कायम होने और गंभीर असर होने की उम्मीद है। फिलहाल हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और भगवा शॉल पर प्रतिबंध लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है।
हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक HC ने पूछे यह अहम सवाल:
1. क्या हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है?
2. क्या याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए स्कूल की यूनिफार्म का निर्धारण कानूनी रूप से अनुमत है?
3. क्या 5 फरवरी का सरकारी आदेश बिना दिमाग लगाए किया गया था और मनमाना है?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।