झारखंड में दुमका की एक अदालत ने नाबालिग बच्चे की हत्या के मामले में आज तीन लोगों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 11 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में सलजिया देवी, शबनम देवी और समर यादव को भादवि की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी।
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के धनवे गांव निवासी शंकर मंडल के पुत्र निरंजन मंडल की 23 अगस्त 2010 को धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में शंकर ने इन दोषियों के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।