देश में हिजाब विवाद को लेकर हिंसा फैल रही है, इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, सिर्फ क्लासरुम के अंदर और क्लास के दौरान हिजाब बैन है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कर्नाटक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में एक कानून (वर्गीकरण और पंजीकरण नियम, नियम 11) है। यह नियम एक विशेष और धार्मिक पहनावा पहनने पर प्रतिबंध लगाता है। यह बैन कक्षाओं के लिए है।
इस हफ्ते करना चाहते हैं हिजाब विवाद का निपटारा :HC
वहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह इस सप्ताह हिजाब से संबंधित मामले का निपटारा करना चाहता है और इसमें शामिल सभी पक्षों से सहयोग मांगा है। जैसे ही अदालती कार्यवाही शुरू हुई, याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश एक वकील ने कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ से उन मुस्लिम लड़कियों को कुछ छूट देने का अनुरोध किया जो हिजाब के साथ स्कूलों और कॉलेजों में उपस्थित होना चाहती हैं। वे हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ अदालत गए थे।
धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों से रखना चाहिए दूर
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एम दीक्षित की पूर्ण पीठ कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली लड़कियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम इस मामले को इसी सप्ताह समाप्त करना चाहते हैं। इस सप्ताह के अंत तक इस मामले को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास करें।” बता दें कि इससे पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि हिजाब इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखना चाहिए।