वन्यजीव मंजूरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाये हिमाचल सरकार : NGT - Punjab Kesari
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वन्यजीव मंजूरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाये हिमाचल सरकार : NGT

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने राज्य सरकार को मामले में वन एवं पर्यावरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पालचन-रोहतांग दर्रा रोपवे के लिए एक महीने के भीतर द्वितीय वन एवं वन्यजीव मंजूरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाने तथा पर्यावरण मसौदा अधिसूचना के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है । 
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने राज्य सरकार को मामले में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। अधिकरण की पीठ ने अपने हालिया फैसले में कहा, ‘‘सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग मरही और मनाली में एसटीपी (अपशिष्ट शोधन संयंत्र) का उन्नयन / पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर सकता है। 
शहरी विकास विभाग कचरे की ऊर्जा संयंत्र में पूर्ति करने के लिए कदम उठा सकता है।’’ पीठ ने कहा, ‘‘लोक निर्माण विभाग गुलाबा के निकट पर्यावरण के अनुकूल बाजार तथा पार्किंग के निर्माण के लिए कदम उठा सकता है । इस काम को तेजी से पूरा किया जा सकता है लेकिन यह 31 जुलाई 2020 से आगे नहीं जाना चाहिए । अगर 31 जुलाई तक काम पूरा नहीं होता है तो प्रभारी अतिरिक्त मुख्य सचिव और संबंधित एचओडी (विभाग प्रमुख) के सेवा रिकार्ड में निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रविष्टि की जानी चाहिए । 
ऐसे लोगों को नोटिस देकर उनकी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए कहा गया है ।’’ अधिकरण का यह फैसला राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव की स्थिति रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि परियोजना के वास्ते वन भूमि के अन्य उपयोग के लिए प्रथम चरण की वन मंजूरी मिल चुकी है लेकिन दूसरे चरण की वन मंजूरी नहीं मिल पायी है क्योंकि यह इलाका वन्यजीव अभयारण्य के दस किलोमीटर के अंदर है। 

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