लव जिहाद मामला : SC ने रद्द किया हाईकोर्ट का फैसला, हादिया की शादी बहाल - Punjab Kesari
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लव जिहाद मामला : SC ने रद्द किया हाईकोर्ट का फैसला, हादिया की शादी बहाल

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केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट से हादिया को इंसाफ और आजादी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया और शफीन की शादी को वैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अपने फैसले में कहा है कि हादिया और शफीन जहान पति-पत्नी की तरह रह सकेंगे। हालांकि इस पहले सुप्रीम कोर्ट ने NIA (नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी) से कहा था कि अगर उसके पास तस्‍करी से संबंधित कोई सबूत है तो वह इस मामले में जांच जारी रख सकती है। NIA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में जांच लगभग पूरी हो चुकी है। केवल दो लोगों से पूछताछ नहीं हुई है क्योंकि अभी वो विदेश में हैं।

NIA ने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया तब हमनें इस मामले की जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NIA के जांच में हम दखल नहीं दे रहे हैं। NIA किसी भी विषय में जांच कर सकती है लेकिन किसी दो वयस्क की शादी को लेकर कैसे जांच सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर दो वयस्क शादी करते हैं और सरकार को लगता है कि किसी शादीशुदा दंपति में से कोई गलत इरादे से विदेश जा रहा है, तो सरकार उसे रोकने में सक्षम है।

बता दें कि केरल की अखिला उर्फ हादिया के पति शफिन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उसकी पत्नी हादिया को उसके हवाले किया जाए। हादिया शादी से पहले अखिला थी। शफिन जहां का आरोप है कि उसने अखिला से शादी कर ली है और उसकी पत्नी ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। जबकि अखिला के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को किसी ने बहका दिया है और वह जिहाद के लिए सीरिया जाना चाहती है।

इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने अखिला उर्फ हादिया की शादी रद्द करते हुए उसे उसके पिता के हवाले कर दिया था। इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने केरल पुलिस को आतंकी तार की जांच करने के आदेश दिए थे। पुलिस की जांच में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। अखिला फिलहाल अपने पिता के साथ रह रही है। शफिन जहां का कहना है कि अखिला बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। उन लोगों का सीरिया जाने का कोई इरादा नहीं है।

इसी मामले में केरल में लव जिहाद को लेकर लगातार चर्चा में चल रही हादिया के पिता अशोकन ने हादिया द्वारा दाखिल किए गए एक शपथपत्र के जवाब में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हादिया का ‘शारीरिक के साथ-साथ मानसिक’ तौर पर भी अपहरण किया गया है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद सामने आई है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि एनआईए हादिया केस के वैवाहिक पक्ष की जांच नहीं कर सकती है।

अशोकन ने कहा कि जब मेरी बेटी का मानसिक व शारीरिक स्तर पर अपहरण किया जा रहा हो, तो चुपचाप नहीं बैठा जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी योजना थी कि हादिया को देश के बाहर भेजकर उसे ‘सेक्स स्लेव’ या ‘मानव बम’ की तरह उसका प्रयोग किया जाए।

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