राजीव मामला : हाईकोर्ट ने दिया मुरूगन की याचिका पर स्थगन - Punjab Kesari
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राजीव मामला : हाईकोर्ट ने दिया मुरूगन की याचिका पर स्थगन

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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आज राजीव गांधी हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा पाये सात आरोपियों में से एक वी श्रीहरन उर्फ मुरूगन की एक याचिका को स्थगित कर दिया। मुरऊगन ने जेल में अपनी मां से मुलाकात की इजाजत मांगी थी। उसने श्रीलंका से आई अपनी मां से 22 मई से 27 मई के बीच किसी भी दिन मुलाकात की इजाजत मांगी थी।

न्यायमूर्ति आर महादेवन और एम गोविंदाराज की एक अवकाश पीठ ने श्रीहरन की याचिका को सुनने से इनकार करते हुये याचिका को ग्रीष्म अवकाश के बाद के लिये स्थगित कर दिया। मामला जब सुनवाई के लिये आया तो अतिरिक्त लोक अभियोजक गोविंदराज ने कहा कि कैदी को इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसे हाल ही में जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुये पकड़ा गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके गलत आचरण की सजा के तौर पर वेल्लोर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक ने उससे आजीवन कारावास की सजा काट रही उसकी पत्नी नलिनी से हर 15 दिन पर 30 मिनट के लिये मुलाकात की छूट भी वापस ले ली है।

-भाषा

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