पूर्व पुलिस कमिश्नर को SC ने गिरफ्तारी से दी बड़ी राहत, CBI कोर्ट में पेश होने को तैयार है परमबीर सिंह - Punjab Kesari
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पूर्व पुलिस कमिश्नर को SC ने गिरफ्तारी से दी बड़ी राहत, CBI कोर्ट में पेश होने को तैयार है परमबीर सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से राहत देते हुए संबंधित मामलों की जांच में शामिल होने

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध वसूली एवं अन्य आरोपों से घिरे कई महीनों से फरार मुंबई पुलिस के निलंबित पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह को गिरफ्तारी से राहत देते हुए संबंधित मामलों की जांच में शामिल होने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने राहत प्रदान करने से संबंधित आदेश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
फरार नहीं भारत में ही है परमबीर सिंह
परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि वह “फरार नहीं हैं” और भारत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अधिकारी जांच में शामिल होगा। लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।” अदालत ने पिछले हफ्ते पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी को इस तरह की कोई सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था, और उनसे सख्ती से पहले यह बताने के लिए कहा था कि वह कहां हैं। उनके वकील ने कहा कि परमबीर सिंह “कहीं भागना नहीं चाहता” लेकिन उनके जीवन को खतरा है।
परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस से बताया अपनी जान को खतरा 
परमबीर सिंह की ओर से निवेदन करते हुए कहा गया कि “अदालत को यह नहीं दिखाना चाहिए कि मुझे डर है। मुझे सिस्टम पर पूरा भरोसा है। मैं सीबीआई कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे खिलाफ छह मामले हैं। मैं पीड़ित हूं। कृपया मुझे अनुदान दें सुरक्षा। मैं सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था और मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं।”  
परमबीर सिंह के वकील ने कहा, “जिस क्षण वह महाराष्ट्र में जमीन को छूते हैं, उन्हें मुंबई पुलिस से खतरा होता है।” अदालत ने सवाल किया कि एक पूर्व पुलिस प्रमुख अपने नेतृत्व वाले बल से कैसे खतरा महसूस कर सकता है। जस्टिस एसके कौल ने पूछा, ‘अगर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस से खतरा है तो यह किस तरह का संदेश भेजता है।’
पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख “वसूल रहे थे पैसे” 
उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने पहले अपने जूनियर्स से सीखा था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख “पैसे वसूल रहे थे” और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। “मार्च में डीजीपी (महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख) ने मुझे अपना पत्र वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने मुझे गृह मंत्री के साथ शांति बनाने के लिए कहा। मैंने वह संचार सीबीआई को भेजा और सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया।”
पिछली सुनवाई में SC ने कही थी यह बात 
गुरुवार को पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार परमबीर सिंह का स्थान पूछा था। “आप कहां हैं? आप इस देश में हैं या बाहर? किसी राज्य में? आप कहां हैं? हम बाकी के पास आएंगे। अदालत ने कहा था कि सबसे पहले, हमें यह जानने की जरूरत है कि आप कहां हैं… कोई सुरक्षा नहीं जब तक हम यह नहीं जानते कि आप कहां हैं।” एससी ने आगे कहा आप सुरक्षात्मक आदेश मांग रहे हैं, कोई नहीं जानता कि आप कहां हैं। मान लीजिए कि आप विदेश में बैठे हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कानूनी सहारा ले रहे हैं तो क्या होता है?

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