कलकत्ता हाई कोर्ट ने करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को मंगलवार को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की पीठ ने कहा कि अगर इस मामले के संबंध में राजीव कुमार को गिरफ्तार किया जाता है तो भी उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सक्षम अदालत से जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
पीठ ने कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई के साथ राजीव कुमार ने सहयोग किया और यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। पीठ ने राजीव कुमार को सीबीआई द्वारा 48 घंटे पहले नोटिस मिलने पर मामले में जांच अधिकारियों के समक्ष उपलब्ध रहने के निर्देश दिए। कुमार अभी पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक हैं।