गोवा सरकार ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को स्कूल बस चालकों और सहायकों का पुलिस सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। यह कदम बच्चों के शोषण को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य शिक्षा विभाग की निदेशक वंदना राव ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के आदेश पर यह निर्देश जारी किए गए हैं।
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उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के आलोक में जहां स्कूल बसों के चालक या सहायक बच्चों के यौन शोषण के अपराध में लिप्त पाए गए हैं, यह निर्णय लेना आवश्यक हो गया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पुलिस द्वारा उनके चारित्रिक सत्यापन और पारिवारिक पृष्ठभूमि जांचने के बाद ही की जानी चाहिए।
बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाले ऑटो रिक्शा और वैन चालकों का सत्यापन भी होना चाहिए। राव ने यह भी कहा कि चालक और सहायक को दो साल बाद पुनः सत्यापन कराना होगा। समय के साथ कोई व्यक्ति मानसिक सामाजिक कारणों से प्रभावित हो सकता है इसलिए पुनः सत्यापन कराना आवश्यक है।