सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक विधानसभा के अयोज्ञ करार दिए गए विधायकों की याचिका लंबित होने के कारण चुनाव आयोग 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालने पर सहमत हो गया है। इन अयोज्ञ करार दिए गए विधायकों से संबंधित याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग ने इन उपचुनाव को टालने पर अपनी सहमति व्यक्त की।
न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर निर्धारित की है। गौरतलब है कि आयोग ने शनिवार को महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए 18 राज्यों की 64 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी साथ-साथ कराने की घोषणा की थी।
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कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने 17 बागी विधायकों को अयोज्ञ करार कर दिया गया था। इन 17 विधायकों ने चुनाव आयोग को भी इस मामले में पक्षकार बनाने की कोर्ट से अपील की थी। चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने अदालत में शुरू में दलील दी थी कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को अयोज्ञ करार देने के कारण सीटें रिक्त हुई हैं। इसीलिए इन सीटों पर चुनाव होना चाहिए और इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए।