रांची : सिंघम लिण्डा, तत्कालीन सहायक (झाससे), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, रांची की लगभग 108 दिनों की अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण प्रशासी विभाग द्वारा इनकी सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड को वापस की गई। सेवा वापसी के फलस्वरूप श्री लिण्डा को 17 मई, 2017 को विधि विभाग, झारखंड के अंतर्गत पदस्थापित किया गया, परंतु लगभग तीन माह से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद उनके द्वारा विधि विभाग में योगदान नहीं किया गया है।
श्री लिण्डा 13 अप्रैल, 1987 से सरकारी सेवा में हैं अर्थात इनकी कुल सेवा अवधि लगभग 30 वर्षो से अधिक की हो चुकी है। इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 जनवरी, 2019 है। प्रतिवेदित अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए श्री लिण्डा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के क्रम में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एक पक्ष का समय विहित करते हुए उनके स्थायी पते पर पत्र प्रेषित किया गया है। विहित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा एकतरफा निर्णय लेते हुए सेवा से बर्खास्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।