वक्फ अधिनियम से देश भर के वक्फ बोर्डों की प्रगति होगी: J-K वक्फ बोर्ड अध्यक्ष - Punjab Kesari
Girl in a jacket

वक्फ अधिनियम से देश भर के वक्फ बोर्डों की प्रगति होगी: J-K वक्फ बोर्ड अध्यक्ष

वक्फ अधिनियम पर विरोध के बावजूद प्रगति होगी: जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने वक्फ अधिनियम में संशोधनों का समर्थन करते हुए कहा कि इससे देशभर के वक्फ बोर्डों की प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विकास और भलाई के लिए हैं, हालांकि कई शहरों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद देशभर के वक्फ बोर्ड प्रगति करेंगे। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विकास के लिए हैं। अंद्राबी ने एएनआई से कहा, “उन्हें सोचना चाहिए कि जब सरकार कोई विधेयक लाती है और संसद में पारित हो जाता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये संशोधन हमेशा विकास और भलाई के लिए होते हैं… इस अधिनियम से देशभर के वक्फ बोर्ड प्रगति करेंगे।”

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने उन पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब लोगों को धोखा नहीं दिया है? वे आज भी वही कर रहे हैं… अगर उन्होंने वह काम किया होता जो उन्हें दिया गया था, तो लोग आज उनकी सराहना कर रहे होते…” हालांकि, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु समेत कई शहरों में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

वक्फ संशोधन के खिलाफ याचिका

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, इस्लामिक धर्मगुरुओं की संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत कई राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अधिनियम की वैधता को चुनौती दी है। इस बीच, वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा भड़क उठी, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप पथराव हुआ और पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई। हालांकि, पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को घोषणा की कि मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर के सुती और समसेरगंज इलाकों में स्थिति अब नियंत्रण में है।

8 अप्रैल को लागू हुआ वक्फ कानून

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, 8 अप्रैल (मंगलवार) को लागू हुआ। 12 घंटे की चर्चा के बाद, उच्च सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें 128 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, जबकि 95 सदस्यों ने कानून के खिलाफ मतदान किया। इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 को संशोधित करना है। 1995 के अधिनियम और 2013 के संशोधन ने भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए; सिविल अदालतों के समान शक्तियों के साथ विशेष अदालतें (जिन्हें वक्फ न्यायाधिकरण कहा जाता है) बनाईं (न्यायाधिकरण के निर्णयों को सिविल अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती); और वक्फ संपत्तियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।

जम्मू-कश्मीर मास मूवमेंट ने हुर्रियत से तोड़ा नाता, गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्वागत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + nineteen =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।