एनआईए ने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में जिलानी के बेटे को अभियोजन पक्ष का बनाया गवाह - Punjab Kesari
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एनआईए ने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में जिलानी के बेटे को अभियोजन पक्ष का बनाया गवाह

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राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी( एनआईए) ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधी एक मामले में कट्टरपंथी कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह जिलानी के बेटे और मशहूर कारोबारी जहूर अहमद वताली के बेटे को‘‘ अभियोजन पक्ष के गवाह’’ के रूप में सूचीबद्ध किया है।

एनआईए ने इस साल जनवरी में इस मामले में एक आरोपपत्र दाखिलकिया है। उसने विशेष अदालत में दाखिल अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची में वताली के बेटे यासिर गफ्फार को क्रम संख्या30 पर और जिलानी के बेटे नईम- उल- जफर को क्रम संख्या 37 पर रखा है।

एनआईए ने गफ्फार का आठ पन्नों का और जफर का चार पन्नों का बयान भी दाखिल किया है। ये बयान दोनों ने जांच केदौरान एक एनआईए अधिकारी को दिये थे।
उल्लेखनीय है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान प्राथमिक सबूत के रूप में अदालत में स्वीकार्य नहीं है।

एनआईए ने आरोपपत्र 12 लोगों के खिलाफ दाखिल किया है। इनमें लश्कर- ए- तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दिन भी शामिल हैं। दोनों पाकिस्तान में हैं। इस मामले में एनआईए ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें जिलानी का दामाद अलताफ अहमद शाह भी शामिल है।

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