जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय परिसर का विस्तार वन भूमि पर करने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्य के वन विभाग से रिपोर्ट मांगी है। याचिका में आरोप लगाया है कि वाजिब प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना अदालत परिसर का विस्तार वन भूमि पर किया जा रहा है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने जम्मू-कश्मीर के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) से तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। विभाग को एक महीने में ईमेल के जरिए रिपोर्ट देने को कहा गया है। एनजीटी ने कहा कि आवेदक पीसीसीएफ को दस्तावेज पेश कर सकता है और हलफनामा दायर कर सकता है।
अधिकरण अविन कुमार छदगल और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए बहु और राइका में स्थित आवंटित वन भूमि पर काम शुरू नहीं करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि हजारों पड़ों को काटा जाएगा जिससे पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।