श्रीनगर होटल मामले में मेजर गोगोई दोषी करार, होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई - Punjab Kesari
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श्रीनगर होटल मामले में मेजर गोगोई दोषी करार, होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

पुलिस ने 23 मई को एक विवाद के बाद मेजर गोगोई को हिरासत में लिया था। वह 18

श्रीनगर के एक होटल में मई में एक स्थानीय महिला के साथ देखे जाने के बाद पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए मेजर लीतुल गोगोई को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में एक स्थानीय निवासी से दोस्ती करने और एक अभियान वाले क्षेत्र में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का दोषी पाया गया है।

सैन्य सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। सेना के सूत्रों ने बताया कि मेजर गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि अदालत ने उन्हें निर्देशों के विपरीत स्थानीय महिला से ‘‘मेलजोल’’ रखने और एक अभियान वाले इलाके में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का जिम्मेदार ठहराया।

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बता दें कि पुलिस ने 23 मई को एक विवाद के बाद मेजर गोगोई को हिरासत में लिया था। वह 18 वर्षीय महिला के साथ श्रीनगर के एक होटल में कथित तौर पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके कुछ दिन बाद सेना ने इस घटना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पहलगाम में कहा था कि अगर गोगोई को ‘‘किसी भी अपराध’’ में दोषी पाया जाता है तो कठोर सजा दी जाएगी।

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