भारतीय वायुसेना के कर्मियों की हत्या के 30 साल पुराने मामले में अब होगी सुनवाई - Punjab Kesari
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भारतीय वायुसेना के कर्मियों की हत्या के 30 साल पुराने मामले में अब होगी सुनवाई

कश्मीर में करीब 30 साल पहले हुई भारतीय वायुसेना के चार कर्मियों की हत्या के मामले की सुनवाई

जम्मू : कश्मीर में करीब 30 साल पहले हुई भारतीय वायुसेना के चार कर्मियों की हत्या के मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है क्योंकि एक विशेष अदालत ने इस मुदकमे के संबंध में जेकेएलएफ के प्रमुख और मुख्य आरोपी यासिन मलिक के खिलाफ पेशी वारंटी जारी कर दिया है। 
मलिक के अलावा तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। मलिक फिलहाल आतंकवाद को वित्त पोषण के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। 
अधिकारियों ने बताया कि मलिक को संभवत: वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा और इस संबंध में जरुरी अनुमति ली जा रही है। 
श्रीनगर के बाहरी इलाके में 25 जनवरी, 1990 को भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की हत्या के अलावा 1989 में तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सइद की बेटी के अपहरण का भी आरोप मलिक पर है। 
इस मामले में जम्मू की टाडा अदालत में सीबीआई ने अगस्त 1990 में मलिक के खिलाफ दो आरोपपत्र दायर किए थे। लेकिन 1995 में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने यह कहते हुए मलिक के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी कि श्रीनगर में कोई टाडा अदालत नहीं है।
 
अब करीब 30 साल बाद एजेंसी को मलिक के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुति मिल गयी है।

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