अदालत ने आतंक फंडिंग मामले में तीन अलगाववादियों को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा - Punjab Kesari
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अदालत ने आतंक फंडिंग मामले में तीन अलगाववादियों को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

एनआईए ने अदालत में बंद कमरे में कार्यवाही के दौरान तीनों अलगाववादियों को गिरफ्तार किया था और एजेंसी

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आतंकियों को धन मुहैया कराने के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार कश्मीरी अलगाववादियों शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी और मसरत आलम भट को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 
यह मामला घाटी में आतंकी गतिविधियों को धन मुहैया कराने से संबंधित है और पाकिस्तान में मौजूद 2008 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षडयंत्रकारी जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद से जुड़ा है। आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ता एम एस खान ने कहा कि एनआईए द्वारा हिरासत में और पूछताछ का अनुरोध नहीं करने पर विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 
एनआईए ने अदालत में बंद कमरे में कार्यवाही के दौरान तीनों अलगाववादियों को गिरफ्तार किया था और एजेंसी को तीनों की दस दिन की हिरासत मंजूर की गई थी। शाह और अंद्राबी अलग अलग मामलों में पहले से ही हिरासत में मौजूद थे जबकि आलम को जम्मू कश्मीर से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था। वह जम्मू कश्मीर में कथित आतंकी गतिविधियों के लिए जेल में बंद थे। 
एनआईए ने जनवरी 2018 में कथित आतंक फंडिंग और घाटी में विध्वंसकारी गतिविधियों के मामले में सईद, एक अन्य आतंकी षडयंत्रकारी सैयद सलाहुद्दीन और दस कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। 

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