योगी सरकार का बड़ा फैसला : मकोका की तर्ज पर UP में आएगा यूपीकोका , योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी - Punjab Kesari
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योगी सरकार का बड़ा फैसला : मकोका की तर्ज पर UP में आएगा यूपीकोका , योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

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UP में गैंगस्‍टर और माफिया पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार एक कड़ा कानून लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्‍ट (यूपीकोका) बिल को मंजूरी दे दी है। महाराष्‍ट्र सरकार के मकोका कानून की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार इस एक्‍ट को लेकर आई है। आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के ठीक एक दिन पहले सरकार ने संगठित अपराधों को रोकने के लिये मकोका कानून की तर्ज पर यूपीकोका लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। बैठक में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर यूपीकोका लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्यमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाये। समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को होगा।

उन्होने बताया कि वक्फ अधिकरण रामपुर को समाप्त कर दिया गया है जबकि वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल मकोका दो अंतिम लखनऊ श्री सिंह ने बताया कि पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गयी छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ।

उन्होने बताया कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के शताब्दी फेज एक के थर्ड फ्लोर पर आर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट (आईसीयू)के प्राइवेट वार्ड को अपग्रेड करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसे मॉड्यूलर आईसीयू बनाया जाएगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश सूचना प्राद्योगिकी और स्टार्ट अप के संबंध में पॉलिसी को मंजूरी दी गई है।

नई आईटी पॉलिसी में निवेशकों को रियायत का प्रावधान किया गया गया है। स्टार्ट अप कार्पस फंड को 100 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ किया गया है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, बायोमैट्रिक एटेंडेंस का प्रयोग सभी अफसरों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा।

सचिवालय में भी बायोमैट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी दी गई है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी दी है। जमीन की उर्वरता को बनाये रखने के लिए सभी राजस्व गांवों में कंपोस्ट यूनिट बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसमें किसानों को 75 फीसदी अनुदान दिया जायेगा। बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

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