लोक अदालत में सुनवाई के कितने दिन के अंदर भरना होगा चालान - Punjab Kesari
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लोक अदालत में सुनवाई के कितने दिन के अंदर भरना होगा चालान

मोटे से मोटे चालान का निपटारा आसानी से हो सकता है, आप इस साल की आखिरी लोक अदालत में जाकर फायदा उठा सकते हैं।

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आप लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान को माफ या कम करा सकते हैं।

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जानिए लोक अदालत के फैसले के कितने दिन बाद तक भर सकते हैं चालान? इसकी पूरी डिटेल्स आगे पढ़ें।

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आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि लोक अदालत में सुनवाई के बाद जो फैसला होता है उसकी भरपाई आपको जल्द करनी होती है।

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इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है। आपको फैसले के दौरान या उसके एक दो दिन में अपना चालान भर देना चाहिए।

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लोक अदालात ऑन द स्पॉट चालान का निपटारा करती है। वो आपको कोई तारीख नहीं देती है।

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निपटारे में लोक अदालत आपके चालान को रद्द कर देती है और नहीं तो आपके चालान का अमाउंट कम कर देती है।

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ऐसे में जनरली लोग साथ के साथ अपने जुर्माने का निपटारा कर देते हैं और जिन लोगों को टाइम चाहिए होता है वो स्पेशल केस में बात कर सकते हैं।

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एक बात का ध्यान रखें की लोक अदालत के फैसले को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

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अगर आप फैसला सुनने के बाद चालान नहीं भरते हैं तो आप पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

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