अनलॉक 4 : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन्स, मेट्रो को हरी झंडी, स्कूल - कॉलेज अभी रहेंगे बंद - Punjab Kesari
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अनलॉक 4 : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन्स, मेट्रो को हरी झंडी, स्कूल – कॉलेज अभी रहेंगे बंद

अनलॉक 4 :केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज अनलॉक 4 के लिए नयी गाइडलाइन्स जारी कर दी है।

अनलॉक 4 :केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज अनलॉक 4 के लिए नयी गाइडलाइन्स जारी कर दी है। इन नयी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि देश भर मेट्रो ट्रेन सेवाएं 7 सितंबर से चालू होंगी, जबकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान अनलॉक 4 के तहत बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकार ने नियमन क्षेत्रों के तहत और गतिविधियां खोलने का फैसला किया है, हालांकि 30 सितंबर तक सभी निषेध क्षेत्रों में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। 
सरकार ने निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4.0 के लिए जो दिशानिर्देश जारी किये है वो 1 सितंबर से लागू होगा, । गृह मंत्रालय ने कहा कि ये दिशानिर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किए गए हैं।
कक्षा 9 से 12 के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कन्टेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों में जाने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगाव्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य मण्डलों को 100 व्यक्तियों के साथ से 21 सितम्बर से अनुमति दी जाएगी।
# COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित किया जाएगा। दुकानों ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए आवश्यकता जरूरी है। एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य / जिला / उप-विभाजन / शहर / गांव स्तर) को प्रतिबंध क्षेत्रों से बाहर नहीं लगाएगी।
निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियां निषिद्ध क्षेत्र के बाहर की अनुमति दी जाएंगी:
 (i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।
(ii) MHA द्वारा अनुमति के बाद यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा ।

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