ब्रिटेन अदालत ने दी माल्या के घर की तलाशी की अनुमति - Punjab Kesari
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ब्रिटेन अदालत ने दी माल्या के घर की तलाशी की अनुमति

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यूके की हाईकोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने 13 भारतीय बैंकों के संघ की याचिका पर माल्या की लंदन स्थित संपत्तियों की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने की अनुमति दे दी है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूके के प्रवर्तन अधिकारी 62 वर्षीय माल्या की लंदन के निकट स्थित हर्टफोर्डशायर स्थिति संपत्ति की तलाशी ले सकेंगे। यूके हाईकोर्ट ने अधिकारियों और उनके एजेंट्स को टेविन, वेलविन में लैडीवॉक और ब्राम्बले लॉज में भी तलाशी लेने की अनुमति दी है। वर्तमान में माल्या यहीं रहते हैं। गौरतलब है कि माल्या पर बैंकों के साथ कर्ज में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है। इसके साथ ही माल्या अपने को भारत को सौंपे जाने का विरोध कर रहे हैं।

माल्या की ओर से खुद को भारत को सौंपे जाने की भारतीय एजेंसियों की ओर से दाखिल अर्जी का विरोध किया जा रहा है। इस आदेश के तहत ब्रिटेन उच्च न्यायालय के प्रवर्तन अधिकारी को माल्या (62) की लंदन के पास हर्टफोर्डशायर में संपत्तियों में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके तहत अधिकारी और उसके एजेंट को ब्रिटेन के वेलविन इलाके में तेविन नामक स्थान पर लेडीवॉक और ब्रैंबल लॉज में उनके ठिकानों में प्रवेश की अनुमति होगी।

माल्या इस समय वहीं पर रह रहे हैं। एजेंटों को बल प्रयोग का भी अधिकार होगा। हालांकि यह प्रवेश का निर्देश नहीं है। इसका मतलब है कि बैंकों के लिए यह एक साधन है, जिसका इस्तेमाल वे करीब 1.14 अरब पाउंड की वसूली के लिए कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय का प्रवर्तन अधिकारी या उसके तहत कोई प्रवर्तन एजेंट जरूरी होने पर संपत्ति में प्रवेश के लिए पर्याप्त बल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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