आज बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश सुनाएगा दिल्ली कोर्ट Today Delhi Court Will Give Order On Framing Of Charges Against Brij Bhushan Singh
Girl in a jacket

आज बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश सुनाएगा दिल्ली कोर्ट

राष्ट्रीय राजधानी में राउज़ एवेन्यू कोर्ट शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश सुनाएगा। उनके खिलाफ छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मंगलवार को आदेश टालते हुए कहा कि आदेश अंतिम चरण में है लेकिन कुछ संपादन कार्य लंबित है, जिसके कारण 10 मई की तारीख तय की जा रही है।

  • दिल्ली में कोर्ट बृज भूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश सुनाएगा
  • उनके खिलाफ छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था
  • आदेश अंतिम चरण में है लेकिन कुछ संपादन कार्य लंबित है

ब्रजभूषण सिंह का सर्बिया में रहने का दावा

brajbhushan2

26 अप्रैल को, उसी अदालत ने मामले की आगे की जांच की मांग करते हुए भूषण द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि 7 सितंबर, 2022 को कथित यौन उत्पीड़न के समय वह देश में नहीं थे। ब्रजभूषण सिंह ने दावा किया कि वह उक्त तारीख को दिल्ली में नहीं बल्कि सर्बिया में थे। ब्रजभूषण सिंह ने नई दिल्ली में WFI कार्यालय में एक घटना के संबंध में कोच विजेंदर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी रिकॉर्ड में रखा था। अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) अतुल श्रीवास्तव ने पहले कहा था कि अगर बचाव पक्ष के वकील ने किसी बात पर बहस नहीं की है, तो यह अभियोजन पक्ष की गलती नहीं है। APP ने प्रस्तुत किया कि CDR के विश्लेषण पर, यह पाया गया कि कोच का स्थान उसी क्षेत्र में था जहां WFI कार्यालय स्थित है।

बृजभूषण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन होंगे पेश

brajbbhushan singh3

बृजभूषण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि पीड़िता अगस्त 2022 में बुल्गारिया गई थी। इसके बाद वह सितंबर 2022 में WFI में गई। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि दोनों आरोपियों को बिना गिरफ्तारी के मुकदमे के लिए आरोपपत्र सौंपा जाता है क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्देशों का अनुपालन किया है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।