31 मार्च तक बढ़ेगी आधार लिंक की डेडलाइन, केंद्र सरकार ने SC में दी जानकारी - Punjab Kesari
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31 मार्च तक बढ़ेगी आधार लिंक की डेडलाइन, केंद्र सरकार ने SC में दी जानकारी

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केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बैंक खातों व अन्य सेवाओं के लिए आधार कार्ड लिंक करवाने की तारीख 31 मार्च 2018 तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दे कि पहले बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया है। सरकार ने सरकारी स्कीमों के तहत फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है।

पेंशन, एलपीजी सिलेंडर, सरकारी स्कॉलरशिप ,बैंक अकाउंट, मोबाइल कनेक्शन, पैन कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्युचुअल फंड समेत अन्य योजनाओं के लिए आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी है। सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 थी। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया है।

वही , सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात कही है. इस दौरान अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार इस मसले पर बहस करने के लिए तैयार है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया। अगले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट विभिन्न योजनाओं को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक कराने की केंद्र की मंशा पर संवैधानिक बैंक का गठन भी कर सकती है। लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक  करें।

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