अदालत ने तीन टीवी चैनलों को दी गई अनुमति वापस लेने के सरकार के आदेश पर रोक लगाई  - Punjab Kesari
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अदालत ने तीन टीवी चैनलों को दी गई अनुमति वापस लेने के सरकार के आदेश पर रोक लगाई 

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नई दिल्ली :  दिल्ली उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तीन समाचार चैनलों को अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति वापस लेने वाले सरकारी आदेश पर आज रोक लगा दी। सरकार के आदेश को इन समाचार चैनलों की मूल कंपनी ने चुनौती दी थी , जिसपर उच्च न्यायालय का आदेश आया। उस कंपनी में अन्नाद्रमुक महासचिव वी के शशिकला बहुमत शेयरधारक हैं।

 यह मुद्दा तब सामने आया जब केंद्र ने अदालत से कहा कि गृह मंत्रालय ने कंपनी को सुरक्षा मंजूरी नहीं दी है। यह कंपनी जया टीवी एचडी , जया प्लस , जया मैक्स और जे मूवी समेत कई चैनल चलाती है। जहां तीन चैनलों के लिये सुरक्षा मंजूरी नहीं दी गई , वहीं जे मूवी को मिली अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद उसका नवीकरण नहीं किया गया। मैविस सैटकॉम लिमिटेड नाम की कंपनी में शशिकला 80 फीसदी शेयर रखती हैं।

कंपनी ने 15 मई के सरकार के फैसले को चुनौती दी है। सरकार ने अपने आदेश में तीन समाचार एवं समसामयिक कार्यक्रम प्रसारित करने वाले चैनलों को अपलिंक और डाउनलिंक करने की कंपनी को दी गई अनुमति वापस ले ली थी। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने सरकार के आदेश पर मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात सितंबर तक रोक लगा दी और कंपनी की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि कंपनी समाचार प्रसारित करने के कारोबार में है और उसके संचालन को बंद करने से उसके कारोबार पर असर पड़ेगा।

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